सिमडेगा:जिले के बहुचर्चित पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड के आरोपी पीएलएफआई उग्रवादी कौलेश्वर महतो को एडीजे नीरज कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 98 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
आजीवन कारावास की सजा
कौलेश्वर महतो के विरुद्ध कोलेबिरा थाना में कांड संख्या 58/14 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसी पारा शिक्षक मनोज कुमार के हत्या के मामले में पूर्व विधायक एनोस एक्का जेल की सजा काट रहे हैं. वहीं, धनेश्वर बड़ाईक को एडीजे कोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है.
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पारा शिक्षक मनोज कुमार का अपहरण
सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड के लसिया गांव निवासी पारा शिक्षक मनोज कुमार का अपहरण 26 नवंबर 2014 को सिमडेगा के जटाटांड़ स्कूल से हुआ था. उसके अगले ही दिन 27 नवंबर को जंगल से उसका शव बरामद हुआ था. इसके बाद मनोज के परिजन ने विधायक समेत अन्य लोगों पर मामला दर्ज कराया था.
पारा शिक्षक हत्याकांड के बाद का विवरण
26 नवंबर 2014
लसिया गांव निवासी पारा शिक्षक मनोज कुमार का अपहरण जटाटांड़ स्कूल से हुआ. जिसके बाद उसके भाई संजय कुमार की शिकायत पर एनोस एक्का को गिरफ्तार किया गया.