रांची:नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश के मद्देनजर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दीपावली, छठ और क्रिसमस त्योहार को देखते हुए पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की है. परिषद ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर जारी गाइडलाइन में वायु ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम 1981 की धारा 31 (A) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर कहा है कि रांची समेत 14 शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा सकेगा.
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इन शहरों में रात 8 बजे से दस बजे तक ही आतिशबाजी
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के आदेश के मद्देनजर इस साल झारखंड की राजधानी रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले के शहरों में केवल ग्रीन पटाखे की ही बिक्री हो सकेगी. आदेश में कहा गया है कि एनजीटी के गाइडलाइन के मुताबिक इन जिलों में वायु गुणवत्ता की जांच करने पर नवंबर 2019 में यहां की हवा मॉडरेट पोल्यूटेड यानी थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में पाई गई थी. इससे हवा और दूषित न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है. गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली के दिन इन शहरों में रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक सिर्फ 2 घंटे ही ग्रीन क्रैकर्स से आतिशबाजी की जा सकेगी.
इन जिलों जला सकेंगे आम पटाखे