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झारखंड में अब ऑनलाइन खरीदें स्‍टाम्‍प, मिलेगा अतिरिक्त शुल्क से छुटकारा - स्टांप का ऑनलाइन भुगतान

झारखंड में अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री में लगने वाले स्टांप और निबंधन शुल्क की खरीदारी घर बैठे ही ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे. झारखंड सरकार के झारखंड स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से करारनामा रद्द होने के बाद निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है. जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब लोगों को काफी राहत मिलेगी.

online stamp will be available for registry of house and land , ऑनलाइन स्टांप मिलने से जमीन-मकान संबंधित रजिस्ट्री आसान
झारखंड निबंधन कार्यालय

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Published : Sep 10, 2020, 9:24 PM IST

रांचीःजमीन और मकान की रजिस्ट्री में लगने वाले स्टांप और निबंधन शुल्क की खरीदारी घर बैठे ही ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे. यह नई व्यवस्था से लोगों को स्टांप और निबंधन शुल्क खरीदने में आसानी हो रही है. इससे सरकार को राजस्व में भी काफी सहायता मिलेगी क्योंकि पहले जो कमीशन स्टांप होल्डर को दिया जाता था, वह सीधे सरकार के खाते में जाएगा. इसके कारण लोगों को जमीन और मकान रजिस्ट्री में लगने वाले स्टांप में जो अतिरिक्त पैसे लगते थे वह अब नहीं लगेंगे.

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ऑनलाइन सुविधा के तहत मिल रहा स्टांप

झारखंड सरकार के झारखंड स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से इकरारनामा रद्द होने के बाद निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है. जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब लोगों को काफी राहत मिलेगी. स्टांप की खरीदारी और निबंधन शुल्क भुगतान के लिए लोगों को काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी लेकिन अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है, क्योंकि लोग घर बैठे ही स्टांप की खरीदारी कर रहे हैं. इस ऑनलाइन प्रक्रिया में लोगों को 2 रुपये से 5 रुपये तक का भी स्टांप ऑनलाइन सुविधा के तहत मिल रहा है. बस लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट कर स्टांप का प्रिंटआउट निकाल सकते हैं.

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बता दें कि जमीन मकान रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को पहले स्टांप निकालने में प्रति स्टांप 30 से 50 रुपए अतिरिक्त खर्च आता था. नई व्यवस्था से लोगों को अतिरिक्त खर्च से राहत मिल रही है. ऑनलाइन किए जाने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा.

स्टांप शुल्क की खरीद के लिए राज्य सरकार के निबंधन विभाग की वेबसाइट खोलने के साथ ही ग्रास पेमेंट क्लिक करें वहां पर स्टांप ड्यूटी सेल टैक्स करने के बाद पहले से प्राप्त टोकन नंबर डालना है. इसके बाद प्रॉपर्टी वेंडर और वेंडर का नाम सिलेक्ट करना है वहां डिपाजिट का नाम दिखेगा जहां पर अमाउंट डालने के बाद प्रक्रिया करने के साथ ही ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा. भुगतान की पूरा प्रक्रिया खत्म होने के बाद स्टांप का प्रिंट ले लिया जा सकता है.


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