रांचीः राजधानी में संचालित स्कूल बसों की बदहाल स्थिति पर जिला प्रशासन ने नाराजगी जताते हुए सख्त रुख अपनाया है. रांची उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर जिला परिवहन पदधिकारी, रांची प्रवीण कुमार प्रकाश द्वारा स्कूल बसों के जांच के क्रम में वाहनों में सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हुए पाए जाने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधक/वाहन स्वामी को कानूनी नोटिस भेजा गया है. सुरक्षा मानकों को पूरा करने तक स्कूल बस नहीं चलाने का आदेश दिया है.
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 21 अप्रैल 2022 को विभिन्न स्कूलों के बसों की जांच की गई थी, जिसमें कई तरह की खामियां पाई गई थी. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा किस परिस्थिति में विद्यालय के बसों का परिचालन सर्वोच्च न्यायालय के रोड सेफ्टी कमिटी (Road Safety Committee) द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में बसों से आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं के सुरक्षित आवागमन के लिए स्कूल बसों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है. ऐसे में क्यों नहीं आपके विरूद्ध मोटरवाहन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहित के तहत कार्रवाई की जाए?