रांची:मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं. जिसमें कहा गया है कि सभी रिक्त सीटों पर नामांकन में आरक्षण संबंधी कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के नियमों के अनुरूप कार्रवाई करें. साथ ही तय मानदंडों में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि और संबंधित B.Ed कॉलेज के महाविद्यालय के प्राचार्य दोषी माने जाएंगे.
गौरतलब है कि शैक्षणिक सत्र 2019-21 के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्ति के बावजूद कई महाविद्यालयों में सीट रिक्त रह गए हैं. B.Ed महाविद्यालय के प्रतिनिधियों ने सरकार के संज्ञान में यह बात लाई थी. उन्होंने बताया कि निजी B.Ed महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित हैं और सीटें रिक्त रह जाने के कारण महाविद्यालय के संचालन में कठिनाई होगी.
B.Ed महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों के अनुरोध और छात्र हित को देखते हुए विभागीय प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों ने राज्य के B.Ed महाविद्यालयों के प्रतिनिधि, रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू, काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष के साथ एक समीक्षा बैठक हुई. जिसके बाद इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तहत विधि विभाग से भी परामर्श लिया गया है.