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खूंंटीः सरकारी राशि के गबन के आरोपी को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका - Embezzlement of crores in Khunti Zilla Parishad

खूंटी जिला परिषद में करोड़ों रुपए के सरकारी धन के गबन के मामले में आरोपी अरविंद जैन को हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए 6 माह में मामले से संबंधित ट्रायल को पूरा करने का निर्देश दिया है.

गबन के आरोपी को राहत नहीं
गबन के आरोपी को राहत नहीं

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Published : May 27, 2020, 11:42 AM IST

Updated : May 27, 2020, 3:39 PM IST

रांचीःजिला परिषद में करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले के आरोपी अरविंद जैन की क्रिमिनल क्वेसिंग याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने निगरानी के विशेष न्यायालय को 6 माह में मामले से संबंधित ट्रायल को पूरा करने का निर्देश दिया है. साथ ही याचिका को खारिज कर दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई.

न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत निगरानी के विशेष न्यायालय को 6 माह में ट्रायल पूरा करने का निर्देश देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

खूंटी जिला परिषद में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी के मामले में आरोपी व अभियंता अरविंद जैन ने निगरानी के विशेष अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान और एसीबी द्वारा किए गए चार्ज फ्रेम को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने विशेष अदालत को ट्रायल पूरा करने का निर्देश देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि खूंटी जिला परिषद करोड़ो रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आने पर मामले की जांच एसीबी से की जा रही है एसीबी ने उन्हें आरोपी बनाया है.

Last Updated : May 27, 2020, 3:39 PM IST

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