रांचीःजिला परिषद में करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले के आरोपी अरविंद जैन की क्रिमिनल क्वेसिंग याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने निगरानी के विशेष न्यायालय को 6 माह में मामले से संबंधित ट्रायल को पूरा करने का निर्देश दिया है. साथ ही याचिका को खारिज कर दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई.
न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत निगरानी के विशेष न्यायालय को 6 माह में ट्रायल पूरा करने का निर्देश देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.