रांची: रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता नक्शा विचलन मामले में आरोपी प्रकाश चंद्र बिरवा को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अब उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है.
जमानत याचिका खारिज
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में आरआरडीए के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता प्रकाश चंद्र बिरवा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. जबकि सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. निगरानी ब्यूरो की ओर से अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अदालत को बताया कि इसी मामले में अन्य आरोपी की याचिका खारिज कर दी गई है. अदालत ने उनके जवाब पर संतुष्टि जाहिर करते हुए इसकी भी जमानत याचिका खारिज कर दिया है.