रांचीः झारखंड के तेतरियाखड कोलियरी मामला में जबरन वसूली और सरकारी कार्यों में बाधा डालने की साजिश के मामले में जांच कर रही एनआईए ने तीन आरोपियों के खिलाफ एनआईए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. यह 3 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया है.
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एनआईए ने सैफ अंसारी उर्फ सैफ अली उर्फ बबलू, शाहरुख अंसारी उर्फ तिवारी खान और अजय तुरी शामिल हैं. ये तीनों आरोपी हजारीबाग जिलेके रहने वाला है, जिसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 147, 148, 149, 353, 504, 506, 307, 427, 435, 386, 387 के साथ साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(बी), 26, 27 और 35, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4, सीएलए अधिनियम-1908 की धारा 17 और 16(1) (बी), 18, 20 और यूए(पी) अधिनियम-1967 के तहत 23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
बता दें कि दिसंबर 2020 में लातेहार जिले के तेतरियाखड कोलियरी में अंधाधुंध गोलीबारी और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया. इस घटना में पांच वाहन जला और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस मामले में बालूमठ थाने में 19 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई. लेकिन एनआईए ने मार्च 2021 को इस केस को हैंड ओवर लेकर जांच शुरू की. तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से पहले एनआईए ने इस मामले में अगस्त 2021 को 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
चार्जशीट के माध्यम से एनआईए ने कोर्ट को बताया कि तीनों आरोपियों का संपर्क सुजीत सिन्हा और अमन साहू गिरोह है. सुजीत सिन्हा और अमन साहू के साथ मिलकर हथियार और गोला-बारूद की खरीद बिक्री करता है. इसके साथ ही तेतरियाखंड कोलियरी में आतंकी घटना को अंजाम दिया था.