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संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट: झारखंड सरकार ने 3 महीने तक दी राहत, लोगों ने किया फैसले का स्वागत - नए मोटर वाहन कानून

नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर देशभर में लोगों के भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं. वहीं, अब झारखंड में इस एक्ट के तहत लगने वाला जुर्माना राशि को अगले 3 महीनों के लिए टाल दिया दिया गया है. जिससे आम लोगों में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है.

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Published : Sep 15, 2019, 7:12 PM IST

रांची: नए मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद देश भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से ट्रैफिक पुलिस सख्ती के साथ भारी जुर्माना वसूल रही है. इधर, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से 3 महीने की रोक लगा दी है, इस फैसले का आम लोग स्वागत कर रहे हैं.

आम जनता की राय

झारखंड में ट्रैफिक नियमों के तहत भारी-भरकम जुर्माने से 3 महीने तक राहत मिल गई है. नए ट्रैफिक नियम के तहत लगने वाले जुर्माने पर अगले 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रोक लगा दी है, साथ ही रघुवर दास ने राज्य की जनता से अपील की है कि वे यातायात नियमों का अनुपालन करें, यह लोगों की सुरक्षा के लिए ही है. उन्होंने यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों को इस नियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने का भी निर्देश दिया हैं. जिसको लेकर झारखंड के आम लोगों में थोड़ी राहत देखने को मिली है. वहीं, कुछ लोग इस फैसले को चुनावी एजेंडा बता रहे हैं.

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नए मोटर वाहन कानून के तहत भारी जुर्माने पर 3 महीने तक रोक लगने पर राज्य की जनता राहत महसूस कर रही है. रांची के लोगों ने इस फैसले पर कहा कि 3 महीने तक जुर्माने पर रोक लगाए जाने का यह फैसला स्वागत योग्य है. इन 3 महीने का समय में लोग अपने कागजात को पूरी तरह से दुरुस्त कर लेंगे. वहीं, कुछ लोगों ने इस फैसले को लेकर कहा कि यह सरकार का चुनावी एजेंडा है जिसके कारण 3 महीने का समय लोगों को दिया गया है.

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