रांचीः झारखंड सरकार की ओर से थोक शराब बिक्री को लेकर नई नियमावली बनाई गई है. इस नियमावली को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया है. अदालत ने मामले में सुनवाई को लेकर चार सप्ताह बाद का समय निर्धारित की है. इसके साथ ही राज्य सरकार को विस्तृत बिंदुवार शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी.
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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन (Chief Justice Dr. Ravi Ranjan) और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार से चार सप्ताह में अपना विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने को कहा है.