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हरमू नदी के आसपास 47 अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ नगर आयुक्त कोर्ट की कार्रवाई, पेंटागन रेस्टोरेंट सील करने का आदेश - order to seal pentagon restaurant

हरमू नदी के आसपास अनाधिकृत निर्माण को चिन्हित करने की प्रक्रिया प्रगति में है. जल्द ही सभी चिन्हित किए गए निर्माण पर नीयम के तहत अनधिकृत निर्माण वाद दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. उप नगर आयुक्त ने पेंटागन रेस्टोरेंट को सील करने का आदेश दिया है.

municipal commissioner court action against 47 unauthorized construction in ranchi
हरमू नदी के आसपास 47 अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ नगर आयुक्त कोर्ट की कार्रवाई, पेंटागन रेस्टोरेंट सील करने का आदेश

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Published : Aug 10, 2021, 10:49 PM IST

रांची:हरमू नदी के आसपास किए गए 47 अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) में उप नगर आयुक्त एक और दो समेत नगर आयुक्त के न्यायालय में अनाधिकृत निर्माण वाद दर्ज कर मंगलवार से कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हरमू नदी के पास स्थित पेंटागन रेस्टोरेंट की बिल्डिंग जो कि प्रेमसंस ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी के बगल में स्थित है, उसपर पहले भी रांची नगर निगम की ओर से अनाधिकृत निर्माण वाद दर्ज किया गया था.

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पहले भी बिल्डिंग को सील करने और हटाने का आदेश दिया गया था. नगर निगम के आदेश के खिलाफ पेंटागन रेस्टोरेंट के मालिक की ओर से अपील की गई है, जो कि वर्तमान में अपीलीय प्राधिकरण के सामने लंबित है. अपील के लंबित रहने के दौरान ही पेंटागन बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर पर पेंटागन रेस्टोरेंट (pentagon Restaurant) के नाम से रूफटॉप रेस्टोरेंट्स चलाए जा रहे हैं. इसका निर्माण पूरी तरह से अनाधिकृत रूप से किया गया है.

पेंटागन रेस्टोरेंट सील करने का आदेश

फैंटम रेस्टोरेंट को सील करने का आदेश

उप नगर आयुक्त (Deputy Municipal Commissioner) की ओर से इस अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ अनाधिकृत निर्माण वाद दर्ज कर सुनवाई की गई, जिसमें पेंटागन बिल्डिंग के मालिक की ओर से कोई स्वीकृत भवन प्लान नहीं दिखाए जाने और अपील के लंबित रहने के दौरान ही नया निर्माण करने को लेकर पेंटागन रेस्टोरेंट को सील करने का आदेश उप नगर आयुक्त 2 की ओर से 4 अगस्त 2021 को पारित किया गया है.

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