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देवघर जमीन विवाद मामलाः सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को हाई कोर्ट से राहत जारी

देवघर जमीन विवाद मामले में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड हाई कोर्ट से राहत जारी है. शुक्रवार को सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल सरकार की ओर से किसी तरह की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 23 सितंबर तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

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अनामिका गौतम और झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Aug 6, 2021, 10:07 PM IST

रांचीः देवघर जमीन विवाद मामले (Deoghar Land Dispute Case) में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम (Anamika Gautam) के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand high court) के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. मामले में अनामिका गौतम के आग्रह पर राहत जारी रखते हुए राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार की कार्यवाही पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है.

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. अदालत ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें फिर से जवाब पेश करने के लिए समय देते हुए 23 सितंबर से पूर्व जवाब पेश करने का निर्देश दिया है, मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की गई है.

जानकारी देते अधिवक्ता

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के आग्रह पर उन्हें राहत दी थी, राज्य सरकार को मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने पर अदालत ने रोक लगा दी है. मामले में दी गई राहत को अगले आदेश तक के लिए जारी रखा गया है.

प्रार्थी के अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम अपनी कंपनी के नाम से देवघर में जमीन खरीदी है. उस जमीन की खरीद को गलत बताते हुए वहां की किरण कुमारी और विष्णुकांत झा ने डीसी कार्यालय में आवेदन देकर रजिस्ट्री रद्द करने की मांग की थी. उसी मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, पर हाई कोर्ट में याचिका लंबित ही थी.

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डीसी ने सांसद पत्नी के जमीन रजिस्ट्री को रद्द कर दिया, प्रार्थी की ओर से जमीन की जो रजिस्ट्री रद्द की गई है, उसे भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. प्रार्थी का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने का अधिकार डीसी के पास नहीं है.

सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम

देवघर जमीन खरीद मामले में पूर्व में सांसद की पत्नी के खिलाफ देवघर का स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. उस एफआईआर (FIR) को भी निरस्त करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में अनामिका गौतम ने याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट में उस एफआईआर को निरस्त करने का आदेश पूर्व में ही दिया है.

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अधिवक्ताओं के निधन पर शोक

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता शत्रुघ्न लाल वर्णवाल और अन्य कई अधिवक्ता के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया. हाई कोर्ट के न्यायाधीश सहित सरकारी अधिवक्ता, एसोसिएशन के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने शोक व्यक्त किया. शोक सभा के समाप्ति के बाद अदालत में सभी प्रकार के न्यायिक कार्य स्थगित कर दिए गए. शोक सभा का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया.

हाई कोर्ट परिसर कोर्ट नंबर 1 में मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया. पिछले दिनों झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता शत्रुघ्न लाल बरनवाल और कई अधिवक्ताओं का निधन हुआ है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में शोक सभा का आयोजन किया गया. शोक सभा में सभी लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा, उनके बारे में चर्चा की.

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