रांची :झारखंड से राज्य सभा सांसद महेश पोद्दार ने मानसून सत्र में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों पर सदन में सरकार से सवाल पूछा. इस पर विभागीय मंत्री रतन लाल कटारिया ने इस समुदाय के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने इनके हितों के संरक्षण के लिए “उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया है. इस एक्ट के तहत ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद’ का भी गठन किया गया है. यही नीति इस समुदाय के लिए बनाई गई नीतियों के प्रभाव का आकलन करेगी और तौर-तरीका निर्धारित करेगी.
राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार की ओर से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने बताया कि उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के के अनुसार परिषद में अन्य सदस्यों के साथ-साथ, बारी-बारी से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उभयलिंगी समुदाय के पांच प्रतिनिधि और उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों, संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच विशेषज्ञ शामिल होंगे. इन्हें केंद्र सरकार नामित करेगी.परिषद विभिन्न सरकारी नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने और तौर-तरीकों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगी.
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