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रांची: हाई कोर्ट में अगले आदेश तक सिर्फ जरूरी मामलों पर होगी सुनवाई - हाईकोर्ट में अगले आदेश तक सिर्फ जरूरी मामलों पर होगी सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में पिछले कुछ दिनों में रजिस्ट्रार जनरल सहित कई न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और न्यायकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं. संक्रमण की इस बढ़ती स्थिति को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट प्रशासन ने 26 अप्रैल से अगले आदेश तक सिर्फ जरूरी मामले जो 2021 में दायर हैं, उसी पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है.

Increasing infection of covid-19
झारखंड हाईकोर्ट

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Published : Apr 25, 2021, 4:25 PM IST

Updated : Apr 25, 2021, 8:08 PM IST

रांची: कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने 26 अप्रैल से अगले आदेश तक अति महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई का निर्देश दिया है. इस कोविड-19 की संक्रमण को देखते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने अगले आदेश तक सिर्फ जरूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने को कहा है. आगे संक्रमण की स्थिति देखकर निर्णय लिया जाएगा.

जानकारी देते हाई कोर्ट के अधिवक्ता

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झारखंड हाई कोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल ने इस आशय का पत्र जारी कर कहा है कि झारखंड हाई कोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, एक आवश्यक निर्णय लिया है. इसमें कहा गया है कि 26 अप्रैल से अगले आदेश तक अभी हाई कोर्ट में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले पर ही सुनवाई की जाएगी, साल 2021 में जो मामले हाई कोर्ट में दर्ज किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं मामलों पर सुनवाई होगी.

साल 2021 से पूर्व के साल में जो भी मामले दायर किए गए हैं, उस पर अभी फिलहाल सुनवाई नहीं होगी. जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही थी. उसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिलहाल अभी मामलों की सुनवाई चलती रहेगी.

Last Updated : Apr 25, 2021, 8:08 PM IST

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