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रांचीः नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को POCSO की विशेष अदालत ने 20 वर्ष की सजा सुनाई - रांची में दुष्कर्म का मामला

रांची के तमाड़ में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को पोक्सो की विशेष अदालत ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है. सुनवाई के दौरान दोषी राकेश मुंडा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम अदालत में पेश किया गया.

minor girl molestation accused punished by pocso court in ranchi POCSO की विशेष अदालत ने 20 वर्ष की सजा सुनाई
एसपी सिंह

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Published : Jun 18, 2020, 8:02 PM IST

रांचीः तमाड़ थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी राकेश मुंडा को पोक्सो की विशेष अदालत ने 20 वर्ष की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को 24 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सुनवाई के दौरान दोषी राकेश मुंडा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम अदालत में पेश किया गया.

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20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 40 हजार रुपए जुर्माना

घटना के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों की गवाही कराई गई थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 16 जून को मामले में आरोपी राकेश मुंडा को 363, 366, 376(3) पोक्सो 4, 6 विभिन्न धाराओं में दोषी पाया था. गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी को पोक्सो की विशेष अदालत ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है. दोषी राकेश मुंडा को धारा 363, 366 में 7- 7 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. 376(3) में 20 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी, वहीं पोक्सो 4, 6 में 20-20 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कुल मिलाकर दोषी राकेश मुंडा को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाया गया है.

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बता दें कि घटना 25 मार्च 2018 की है और तमाड़ थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. पीड़िता नहाने के लिए घर से निकली थी, देर शाम तक भी घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी. जिसके बाद पता चला कि गांव के ही राकेश मुंडा शादी की नियत से उसे भगा ले गया और 6-7 महीने मुंबई में रखा. इस दौरान जबरन शारीरिक शोषण करता रहा, फिर शादी से इनकार कर दिया. 4 अक्टूबर 2018 को पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

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