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धान खरीद पर अधिकारियों को मंत्री ने दिए निर्देश, राज्य सरकार 1 दिसंबर से 31 मार्च तक खरीदेगी धान

झारखंड में धान खरीद और किसानों को दिए जाने वाले बोनस पर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने विशेष निर्देश दिए है. मंत्री ने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले बोनस निर्धारण की पूरी व्यवस्था बनाए. वहीं सरकार 1 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक धान की खरीद करेगी.

खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय

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Published : Sep 21, 2019, 9:36 AM IST

रांची:प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने धान खरीद और किसानों को दिए जाने वाले बोनस निर्धारण को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं. मंत्री राय ने शुक्रवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अक्टूबर महीने के अंत तक आचार संहिता लग सकती है.

इसलिए अधिकारियों को इससे पहले धान खरीद की व्यवस्था और किसानों को दिए जाने वाले बोनस के लिए कैबिनेट से निर्धारण का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि खरीफ मौसम में धान के न्यूनतम खरीद मूल्य पर किसानों को 185 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने का प्रस्ताव राज्य सरकार की योजना प्राधिकृत समिति के पास भेजा गया है.

उसके बाद यह अप्रूव होकर कैबिनेट के पास जाएगा. बता दें कि पिछले साल किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया था. वहीं इस साल केंद्र सरकार ने सरकारी केंद्रों पर खरीद के लिए सामान्य श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. वहीं, राज्य सरकार प्रति क्विंटल 185 रुपये बोनस देने के बाद सरकारी केंद्र पर धान बेचने वाले किसानों को 2000 रुपये प्रति क्विंटल कीमत मिल पाएगी.

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1 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक होगी धान खरीद

धान की खरीद राज्य सरकार 1 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक करेगी. दरअसल पिछले साल धान खरीद पर बोनस का मामला विवाद में फंस गया था. इस वजह से बोनस निर्धारण में डेढ़ महीने से अधिक का समय लगा. शुरुआती दौर में सरकारी केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों को तत्काल बोनस का लाभ नहीं मिल पाया था.
इस बार ऐसा ना हो और धान खरीद की औपचारिकता समय से पहले पूरी हो जाए. इसके लिए मंत्री ने अधिकारियों को विशेष पहल करने का निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि खरीद मूल्य पर बोनस की स्वीकृति पर निर्णय हो जाने से चुनाव घोषित हो जाने के बावजूद खरीद की प्रक्रिया सरकारी और खरीद केंद्रों पर बाधित नहीं हो पाएगी.

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