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मेयर ने नगर आयुक्त को लिखा पत्र, बड़ा तालाब के आसपास 43 भवन को जारी नोटिस पर रोक लगाने का निर्देश - रांची मेयर ने नगर आयुक्त को लिखा पत्र

मेयर आशा लकड़ा ने गुरुवार को नगर आयुक्त को पत्र लिखकर बड़ा तालाब के पास 43 भवन मालिकों को जारी किए गए नोटिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है. मेयर ने बताया कि बुधवार को नगर निगम परिषद की बैठक में भी बड़ा तालाब के चारों ओर चिन्हित किए गए 43 भवन मालिकों को नोटिस जारी करने और संबंधित भवनों को तोड़ने संबंधी विषय पर चर्चा की गई थी.

notice to 43 buildings around Bada Talab in Ranchi
रांची में बड़ा तालाब के आसपास 43 भवन को जारी नोटिस पर रोक लगाने का निर्देश

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Published : Feb 25, 2021, 8:16 PM IST

रांची:मेयर आशा लकड़ा ने गुरुवार को नगर आयुक्त को पत्र लिखकर बड़ा तालाब के पास 43 भवन मालिकों को जारी किए गए नोटिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है. मेयर ने बताया कि बुधवार को नगर निगम परिषद की बैठक में भी बड़ा तालाब के चारों ओर चिन्हित किए गए 43 भवन मालिकों को नोटिस जारी करने और संबंधित भवनों को तोड़ने संबंधी विषय पर चर्चा की गई थी. बैठक में उपस्थित पार्षदों की ओर से इस कार्रवाई पर रोक लगाने पर सहमति बनी थी.

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मेयर बोलीं-पुराने भवन मालिकों को नोटिस जारी करना सही नहीं

मेयर ने कहा कि बड़ा तालाब के आसपास का क्षेत्र पुरानी रांची का हिस्सा है. अधिकांश भवन 50-60 वर्ष पुराने हैं. बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कार्य के दौरान तालाब के क्षेत्रफल की मापी करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कराया गया था. इस लिहाज से बड़ा तालाब के मूल क्षेत्रफल में अतिक्रमण नहीं किया गया है. 50-60 वर्ष पूर्व निर्मित भवनों पर वर्तमान बिल्डिंग बाईलाउज के तहत कार्रवाई करना उचित नहीं है. वर्षों पुराने भवनों को स्वीकृत भवन प्लान के दायरे में लाना और संबंधित भवन मालिकों से भवन प्लान की मांग करना उचित नहीं है. बेहतर होगा संबंधित भवन मालिकों के जमीन संबंधित कागजातों की जांच की जाए.

मेयर ने बताया कि पूर्व में एसडीओ रांची की तरफ से बड़ा तालाब के चारों ओर किए गए अतिक्रमित क्षेत्र में कार्रवाई की जा चुकी है. इसलिए फिर से बड़ा तालाब के चारों ओर चिन्हित किए भवन मालिकों को नोटिस जारी कर स्वीकृत भवन प्लान की मांग करना और स्वीकृत भवन प्लान नहीं दिए जाने पर संबंधित भवनों को तोड़ने की चेतावनी देना न्यायोचित नहीं है.

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