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विधानसभा घेराव का मामला: मेयर आशा लकड़ा ने रांची सिविल कोर्ट में किया सरेंडर

झारखंड विधानसभा घेराव मामले में मेयर आशा लकड़ा ने रांची सिविल कोर्ट में सेरेंडर किया. कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी. बताया जा रहा है इस मामले में 28 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

Ranchi Civil Court
महापौर ने रांची सिविल कोर्ट में किया सरेंडर

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Published : Mar 9, 2022, 7:03 PM IST

रांचीः झारखंड विधानसभा घेराव मामले में रांची मेयर आशा लकड़ा सहित कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में बुधवार को मेयर आशा लकड़ा सहित चार लोगों ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया. सिविल कोर्ट स्थित एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों ने 25-25 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दी है. सरेंडर कर जमानत लेने वाले में मेयर के साथ साथ बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के सदस्य शशांक राज और अमित मिश्रा शामिल हैं.

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विधानसभा घेराव करने के मामले में 22 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट से सभी अभियुक्तों को अग्रिम जमानत मिली थी. हाई कोर्ट ने सभी अभियुक्त को निचली अदालत में सरेंडर कर बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के आलोक में मेयर ने कोर्ट में सरेंडर किया. इससे पहले सांसद सहित तीन लोग भी सरेंडर कर बेल ले चुके हैं.

अधिवक्ता और मेयर का बयान


मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन के खिलाफ आंदोलन किया गया. इस आंदोलन में बीजेपी के सैकड़ नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और विधानसभा घेराव करने पहुंचे. इस दौरान प्रशासन के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई थी और सदर सीओ की ओर से 28 अभियुक्तों के खिलाफ धुर्वा थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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