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रांचीः सूडा टेंडर मामला पहुंचा झारखंड हाईकोर्ट, मेयर ने की रद्द करने की मांग - Suda tender case in Jharkhand

सूडा की ओर से रांची निगम के लिए निकाले गए टेंडर को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. मेयर आशा लकड़ा की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने दाखिल कर रोक लगाने की मांग की है.

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Published : Jun 26, 2020, 12:20 AM IST

रांची:सूडा की ओर से रांची निगम के लिए निकाले गए टेंडर को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. मेयर आशा लकड़ा ने इस संबंध में याचिका दाखिल कर सूडा टेंडर पर रोक लगाने की मांग की है. आशा लकड़ा की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने दाखिल की है. उन्होंने बताया कि झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 में नगर निगम के किसी काम के लिए निगम की ओर से ही टेंडर जारी करने का प्रविधान है.

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रांची नगर निगम की एक एजेंसी के चयन के लिए सूडा ने टेंडर जारी कर दिया है, जो कि नियमानुसार गलत है. मेयर आशा लकड़ा की ओर से टेंडर पर रोक लगाने का आग्रह अदालत से किया गया है. इस मामले में मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री नगर विकास विभाग के सचिव और सूड़ा के निदेशक को कानून मंतव्य भी भेजी था, लेकिन सूडा द्वारा टेंडर जारी रहा.

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