रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी कार्मिक सचिव वंदना दाडेल ने दी. प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में डॉ रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता सहित कई मंत्री मौजूद रहे.
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- मध्यान भोजन बनाने वाली रसोईया सह सहायिका को अब 2 हजार रुपये मिलेंगे. राज्य सरकार ने पांच सौ रुपये की वृद्धि करने का फैसला किया है.
- कोविड 19 से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों-डॉक्टरों को 1 माह का मानदेय राशि की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है.
- रिम्स के चिकित्सकों शैक्षणिक-गैर शैक्षणिक के वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई है. अब इन चिकित्सकों को सातवें वेतनमान के तहत वेतन मिलेगा.
- ऊर्जा विभाग के ग्रामीण उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति दी गई है. इसके तहत DPS चार्ज माफ होगी और FIR के मामले लागू नहीं होगें.
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिये 100 करोड़ की स्वीकृति.
- उत्पाद एवं मध निषेध विभाग के प्रस्ताव की स्वीकृति देते हुए अब राज्य में थोक शराब की बिक्री निजी हाथों में दी गई है. झारखंड राज्य वेबरेज कारपोरेशन को समाप्त कर दिया गया है.
- रांची के गेतलसूद में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लेट लगाने की स्वीकृति दी गई है.
- रूंगटा माईन्स को सरायकेला-खरसांवा जिले में चार जगहों पर 30 साल के लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है.
- रिम्स में सिटी स्कैन मशीन खरीदने के प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है.
विस्तार से जानें कैबिनेट के फैसले
झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2018 के नियम संख्या 26 के अंतर्गत उत्पाद पर एक्साइज ड्यूटी की दर में बढ़ोतरी करने तथा विशेष उत्पाद कर को समाप्त करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
डोमरा अनुसूचित जाति में शामिल
डोमरा जाति को झारखंड की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु संशोधित एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति दी गई.
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के किसी परियोजना विशेष के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों के अधीन जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के बड़े एवं मध्यम जलाशयों का 1% जलक्षेत्र की अधिकतम 10 वर्षों के लिए बंदोबस्ती राष्ट्रीय मत्यस्की विकास बोर्ड/झारखंड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लिमिटेड के साथ करने की स्वीकृति" का नया अंश जोड़ने की स्वीकृति दी गई.
झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय एवं अन्य मदों के व्यय हेतु प्रदय "हथालन व्यय" शब्द को संचालन अनुदान शब्द में बदलने से संबंधित गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-4639, दिनांक 28-08-2019 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई. अरुण कुमार झा, सेवानिवृत्त लिपिक, विशेष भू अर्जन कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना देवघर का सेवा समाप्ति की तिथि दिनांक 1 जुलाई 2009 से सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31 मार्च 2019 के बीच की अवधि का वेतन एवं सेवानिवृत्ति पावना के भुगतान की स्वीकृति दी गई. प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को किफायती दर पर बैंक ऋण मुहैया कराने के दौरान ऋण से संबंधित एकरारनामें के दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क एक रुपए मात्र करने की स्वीकृति दी गई.
बजट सत्र का सत्रावसान
पंचम झारखंड विधानसभा का पंचम के बजट सत्र दिनांक 26 फरवरी 2021 से 23 मार्च 2021 के सत्रावसान हेतु स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य के द्वारा राज्य सरकार के अंतर्गत पूर्णरूपेण धारित एजेंसी "ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड" का भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत गठन में संशोधन की स्वीकृति दी गई. झारखंड इकोनामिक सर्वे 2020-21 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट प्राक्कलन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा-कुजू अंतर्निहित कुल रकबा 12.23 एकड़ भूमि कुल देय राशि 2 करोड़ 2 लाख 36 हजार नब्बे रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक परियोजनार्थ मेसर्स रुंगटा माइन्स लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई. सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा-कुजू अंतर्निहित कुल रकबा 28 एकड़ भूमि कुल देय राशि 4 करोड़ 63 लाख 29 हजार 500 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण हेतु मेसर्स रुंगटा माइन्स लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा-कुजू अंतर्निहित कुल रकबा 40.44 एकड़ भूमि कुल देय राशि 6 करोड़ 69 लाख 13 हजार 50 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ प्रयोजनार्थ मेसर्स रुंगटा माइन्स लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई. सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा-मेढकी अंतर्निहित कुल रकबा 35.78 एकड़ भूमि कुल देय राशि 5 करोड़ 3 लाख 24 हजार 834 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रायोजनार्थ मेसर्स रुंगटा माइन्स लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
रसोईया सह सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा