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रांची के पूर्व एलआरडीसी को हाई कोर्ट से राहत, अदालत ने आरोपों किया निरस्त - आय से अधिक संपत्ति मामले में एनोस एक्का दोषी

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का को आदिवासी जमीन खरीदने में सहयोग करने को लेकर तत्कालीन एलआरडीसी को आरोपी बनाया गया था. झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में एलआरडीसी रतिकांत झा को राहत दे दी है.

हाई कोर्ट
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Published : Feb 3, 2021, 11:06 PM IST

Updated : Feb 4, 2021, 6:33 AM IST

रांंचीःआय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का को आदिवासी जमीन खरीदने में सहयोग करने के लिए आरोपी बनाए गए रांची के तत्कालीन एलआरडीसी रतिकांत झा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मामले को निरस्त कर दिया है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का को आदिवासी जमीन खरीदने में सहयोग करने में आरोपी बनाए गए तत्कालीन रांची के एलआरडीसी रतिकांत झा की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि इन पर गंभीर आरोप है. उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का को जमीन खरीदने में अपनी सहमति देकर गलत किया है. इसीलिए उन्हें मामले में सहयोग करने का आरोपी बनाया गया है.

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वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने तत्कालीन सीओसीआई की सहमति, बेचने वाले की सहमति, बेचने और खरीदने वाले के शपथ पत्र को देखने के बाद अपनी सहमति दी थी. यह सहमति देना कहीं से भी गलत नहीं है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिकाकर्ता की दलील पर अपनी सहमति जताते हुए तत्कालीन एलआरडीसी के खिलाफ लगाए गए आरोप को खारिज करते हुए रतिकांत झा के खिलाफ लगाए गए आरोप को निरस्त कर दिया है.

Last Updated : Feb 4, 2021, 6:33 AM IST

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