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अग्रवाल बंधु हत्याकांड: आरोपी लोकेश चौधरी को दोबारा लगा सिविल कोर्ट से झटका - ईटीवी झारखंड न्यूज

अग्रवाल बंधुओं की हत्या मामले में मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत ने खारिज कर दिया. इस मामले में पहले भी आरोपी लोकेश चौधरी द्वारा रांची व्यवहार न्यायालय में जमानत याचिका दायर किया गया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

लोकेश चौधरी को सिविल कोर्ट से झटका

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Published : Jun 17, 2019, 1:55 PM IST

रांची: बहुचर्चित अग्रवाल बंधुओं की हत्या मामले में मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत ने खारिज कर दिया है. न्यायालय ने अग्रिम जमानत पर 12 जून को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था.

जानकारी देते अपर लोकअभियोजक


इस मामले में पहले भी आरोपी लोकेश चौधरी द्वारा रांची व्यवहार न्यायालय में जमानत याचिका दायर किया गया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. पुलिस द्वारा आरोपी पर लगाए गए धारा 82 और 83 पर जमानत नहीं मिल सकती है. काननू के जानकारों के अनुसार आरोपी को अदालत में सरेंडर करना होगा.

क्या है मामला
6 मार्च को अशोक नगर रोड नंबर एक स्थित एक निजी न्यूज चैनल के दफ्तर में व्यवसाय हेमंत अग्रवाल और उसके भाई महेंद्र अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामला पैसों की लेनदेन से जुड़ा था. इस हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता और हत्या के आरोपी लोकेश चौधरी के अंगरक्षक धर्मेंद्र तिवारी और सुनील कुमार के अलावा शंकर की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस बहुचर्चित हत्याकांड के दो मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी और उसके दोस्त एमके सिंह की खोज पुलिस द्वारा जारी है. दोनों फिलहाल फरार हैं.

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