रांची: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए लॉकडाउन लागू है. वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है. जबकि निजी वाहनों के नियमित परिचालन के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेना अब आवश्यक होगा. इसके लिए मंगलवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
रांची जिला स्तर के लिए अनुमति जिला परिवहन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक यातायात से ली जा सकती है. अनुमंडल स्तर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एसपी से अनुमति मिलेगी. अंचल अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी को प्राधिकृत किया गया है. इस संबंध में आवेदन व्हाट्सएप नंबर 9973815743 पर भेजा जा सकता है. निजी वाहनों के नियमित परिचालन के लिए 24 घंटे पहले आवेदन देना होगा.