पटनाः कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है. पूरे राज्य में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी करके जानाकारी दी. इस बार भी लॉकडाउन के सारे नियम पहले जैसे ही रहेंगे.
6 सितंबर तक बिहार में बढ़ाया गया लॉकडाउन पहले की तरह होंगे नियम
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि नए लॉकडाउन में पहले की तरह ही तमाम सख्तियां बरती जाएंगी. उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी. इसके आलावा सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर भी पहले की तरह ही नियम लागू होंगे. आमिर सुबहानी ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है.
लॉकडाउन के नियम
- बसों के परिचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा
- निजी वाहन, टैक्सी और ऑटो का परिचालन चालू रहेगा शादी समारोह और शव यात्रा में सीमित लोग ही शामिल हो पाएंगे.
- लॉकडाउन में दुकाने सुबह से शाम तक खुलेंगी.
- राज्य में रात के 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा
- पूरे प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे
- किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जमावड़े पर पूरी तरह से रोक रहेगी
- फ्लाइट और ट्रेनों के परिचालन की छूट
- निर्माण कार्य वाले क्षेत्रों को छूट
537 लोगों की मौत
बता दें कि इससे पहले सरकार ने 16 अगस्त तक राज्य में लॉकडाउन लागू किया था. राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख 1 हजार 906 हो गया है. साथ ही इससे अबतक 537 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं. सरकार स्वास्थ्य विभाग को लगातार जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे रही है.