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झारखंड के किसानों का 1529 करोड़ का ऋण माफ, जानिए ऋण माफ कराने की पात्रता - ऋण माफ कराने की पात्रता

झारखंड सरकार की कृषि ऋण माफी योजना से 31 मार्च 2022 तक 3,83,102 किसानों को लाभ दिया जा चुका है. इन किसानों का 1529.01 करोड़ रुपये ऋण माफ हुआ है.

Loan waived of 1529 crores of farmers of Jharkhand know eligibility to get loan waived
झारखंड के किसानों का 1529 करोड़ का ऋण माफ

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Published : Apr 27, 2022, 10:44 PM IST

रांचीः झारखंड सरकार की कृषि ऋण माफी योजना से 31 मार्च 2022 तक 3,83,102 किसानों को लाभ दिया जा चुका है. इन किसानों का 1529.01 करोड़ रुपये ऋण माफ हुआ है. इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,22,238 लोगों को योजना का लाभ दिया गया. वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,60, 864 किसान योजना से लाभान्वित हुए.

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किसान कॉल सेंटर बन रहा सहायकः गिरिडीह निवासी दिलीप कुमार भारती ने अपने नाम से कृषि ऋण माफी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब तक इनका कृषि ऋण माफ नहीं हुआ था. इस संदर्भ में उन्होंने झारखंड सरकार की हेल्पलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (HSGMS) में शिकायत दर्ज करवाई.इसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी-गिरिडीह से संपर्क करते हुए उनकी समस्या का समाधान सफलतापूर्वक कर दिया गया. दिलीप की ही तरह जामताड़ा के शिवनारायण मुर्मू, पलामू के पंचम बिहारीलाल गुप्ता समेत अन्य किसानों का ऋण माफी से सम्बंधित समस्या का समाधान किया गया.

इन्हें मिल रहा योजना का लाभःकृषि ऋण माफी योजना के वे लाभुक हो सकते हैं,जो रैयत-किसान अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं. गैर-रैयत-किसान, जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं. किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए. किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. किसान के पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए. एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होगा. आवेदक मान्य राशन कार्डधारक होना चाहिए. आवेदक किसान केडिट कार्डधारक होना चाहिए. आवेदक को अल्पविधि फसल ऋणधारक होना चाहिए. फसल ऋण झारखण्ड में स्थित अर्हताधारी बैंक से निर्गत होनी चाहिए. आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए. दिवंगत ऋणधारक का परिवार. यह योजना सभी फसल ऋण धारकों के लिए स्वैच्छिक होगी.

ये पात्र नहींः राज्यसभा/लोकसभा/ विधानसभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य/राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री /नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष / जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष, केन्द्र या राज्य, विभाग एवं इनकी क्षेत्रीय इकाई राज्य सरकार के मंत्रालय /PSE एवं सम्बद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी आदि इसके लिए पात्र नहीं होंगे.

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