झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय) विधेयक, 2023 में कुछ मामूली संशोधन के साथ ध्वनिमत से पारित. पहली बार कदाचार करने पर 3 साल की जगह 1 साल की सजा और दूसरी बार कदाचार करते पकड़े जाने पर 7 साल की जगह 3 साल की सजा होगी.
सदन की कार्यवाही शुक्रवार 4 अगस्त को 11:00 बजे तक के लिए स्थगित.