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लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, सीबीआई से मांगा गया जवाब - Lecturer appointment scam accused gets relief from Jharkhand High Court

झारखंड हाई कोर्ट में लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले पर सुनवाई हुई. वहीं, आरोपी को हाई कोर्ट से राहत मिली है. साथ ही अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी.

Lecturer appointment scam
लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामला

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Published : May 20, 2020, 1:59 PM IST

रांची: झारखंड में लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले के आरोपी को हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने अगले आदेश तक आरोपी पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने सीबीआई को 2 जुलाई से पहले जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में लेक्चरर घोटाला मामले में आरोपी गीतांजलि सिंह और नलिनी कांत मिश्रा की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, सीबीआई की ओर से अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अगले आदेश तक के लिए किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. साथ ही उन्होंने सीबीआई को मामले में 2 जुलाई से पूर्व अपना जवाब पेश करने को कहा है. लेक्चरर घोटाला मामले से संबंधित अन्य कई आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट के कई न्यायाधीशों की बेंच में लगे हुए थे. जिस पर आंशिक सुनवाई हो सकी.

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बता दें कि लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में दोनों याचिकाकर्ता आरोपी हैं. गीतांजलि सिंह को कम नंबर आने पर भी नियुक्त किया गया था. वहीं, नलिनी कांत मिश्रा पर अधिक अंक देने का आरोप है. मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई में होगी.

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