झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

रांचीः लेक्चरर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने क्या दिया निर्देश, पढ़ें पूरी रिपोर्ट - Jharkhand High Court

झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में सरकारी की नई नियमावली लेक्चरर नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालयों को 15 मार्च से पहले अपना पक्ष पेश करने को कहा है.

Hearing in High Court in lecturer appointment case
झारखंड हाई कोर्ट

By

Published : Feb 23, 2021, 1:43 PM IST

रांची: राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में लेक्चरर नियुक्ति के लिए सरकार की बनाई गई नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, उस याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को 15 मार्च से पहले अपना पक्ष पेश करने को कहा है. सभी विश्वविद्यालयों का पक्ष आने के बाद मामले में आगे सुनवाई होगी.

जानकारी देते अधिवक्ता

ये भी पढ़ें- स्वच्छ सर्वेक्षण 2021ः प्रोजेक्ट भवन रांची का सबसे साफ सरकारी कार्यालय


15 मार्च को अगली सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य सरकार के सभी विश्वविद्यालयों में लेक्चरर नियुक्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता, प्रार्थी के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को मामले में अपना पक्ष पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी.

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में लेक्चरर के लिए जो सरकार की नियमावली है, उसे कई याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार को लेक्चरर नियुक्ति के लिए नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है. लेक्चर नियुक्ति के लिए पहले ही विश्वविद्यालयों की नियमावली बनी हुई है. इसलिए राज्य सरकार को मामले में नियमावली बनाना उचित नहीं, इसलिए उनकी नियमावली रद्द कर दी जाए.

ABOUT THE AUTHOR

...view details