रांचीः चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बुधवार को लालू प्रसाद यादव को रिम्स से सीबीआई की विशेष अदालत लाया गया. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए.
चेहरे पर दिखी मुस्कान,सेहत में दिख रहा सुधार
एक लंबे वक्त के बाद जब लालू यादव को रिम्स की चारदीवारी से बाहर लाया गया. उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली साथ ही साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज से यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी सेहत में सुधार देखी जा रही है.
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कोर्ट परिसर में लालू के समर्थकों की भीड़
सीबीआई के स्पेशल जज एसके शशि की अदालत में लालू यादव के 313 का बयान दर्ज किया जाना है, जिसे लेकर लालू के समर्थकों की ओर परिसर में भारी भीड़ देखी गई. दरअसल एक लंबे वक्त से लालू यादव जेल की चारदीवारी में बंद हैं और ऐसे में हर शनिवार सिर्फ बड़े कद के व्यक्ति ही उनसे मुलाकात कर सकते रहे हैं. तो फिर समर्थक को इस बात की कसक रहती थी कि वह लालू को नहीं देख पाते हैं. लेकिन जब आज पेशी के दौरान उन्हें लाया गया तो लोगों की यह शिकायत भी दूर हो गई.
रिम्स के चिकित्सक लालू के साथ हैं मौजूद
चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की खराब सेहत की वजह से उनका इलाज रिम्स के पेइंग वार्ड में चल रहा है. वहीं आज 313 का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया.इस दौरान जेल प्रशासन ने रिम्स प्रबंधन से लालू के साथ एक चिकित्सक उपलब्ध कराने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार किया गया है और लालू के साथ एक चिकित्सक मौजूद है.
डोरंडा मामला है चारा का सब से बड़ा घोटाला
बहुचर्चित चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में डोरंडा ट्रेजरी का मामला सबसे बड़ा स्कैम है, जिसमें तकरीबन 139 करोड़ के अवैध निकासी का आरोप है. मामले में वर्तमान में लालू समेत लगभग 114 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. केस अभी 313 के बयान के स्टेज पर है जिसपर लालू यादव के बयान के लिए आज की तारीख निर्धारित की गई है.
4 मामलों में लालू हैं सजायाफ्ता
- आरसी 20अ/96 पहला मामला- चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये निकालने का आरोप जिसमें लालू समेत 44 अभियुक्त हैं. मामले में 5 साल की सजा हुई.
- आरसी 64अ/96 दूसरा मामला- देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप, लालू समेत 38 पर केस. लालू को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना. मामले में लालू यादव को सजा की आधी-आधी गुजार लेने को आधार मानते हुए दी गयी है जमानत.
- आरसी 68अ/96 तीसरा मामला- चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप, लालू समेत 56 आरोपी. इसमें लालू दोषी करार, 5 साल की सजा.
- आरसी 38अ/96 चौथा मामला- दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला, लालू प्रसाद यादव दोषी करार. 2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना.