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Fodder Scam: लालू यादव को पांच साल की जेल और 60 लाख जुर्माना, सीबीआई कोर्ट ने 40 दोषियों को सुनाई सजा - चारा घोटाला Fodder Scam

Lalu Yadav sentenced by special CBI court in Doranda Treasury case of fodder scam
Lalu Yadav sentenced by special CBI court in Doranda Treasury case of fodder scam

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Published : Feb 21, 2022, 12:46 PM IST

Updated : Feb 21, 2022, 2:42 PM IST

14:36 February 21

लालू को पांच साल की सजा

सजा के बाद लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार का बयान

चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के अवैध निकासी (139.5 crore Doranda treasury embezzlement case ) के मामले में (Doranda Treasury Tase) राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court) ने सजा सुनाई है. इससे पहले उन्हें 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था. लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है. लालू समेत चार दोषियों को अधिकतम 5 साल की सजा सुनाई गई है. इस मामले में कोर्ट ने न्यूनतम 2 लाख से लेकर अधिकतम दो करोड़ तक का जुर्माना लगाया है. डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने 40 दोषियों को सजा सुनाई है.

13:00 February 21

कम से कम सजा देने की गुहार

लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार

लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड के आधार पर गुहार लगाई गई. लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार समेत दूसरे अधिवक्ताओं ने कोर्ट से यह अपील की है कि लालू प्रसाद समेत सभी दोषी करार दिए गए आरोपी 75 से 85 वर्ष के हैं और कई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. इसलिए कम से कम सजा दी जाए. कोर्ट इस मामले में आज दिन के डेढ. बजे सजा के बिंदु पर फैसला सुनायेगी.

12:40 February 21

चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के अवैध निकासी (139.5 crore Doranda treasury embezzlement case ) के मामले में (Doranda Treasury Tase) राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court) सजा सुनाएगी. इससे पहले उन्हें 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था. लालू यादव के साथ 41 अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गई है.

सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रभात कुमार ने लालू यादव की खराब सेहत का दवाला देते हुए कम से कम सजा देने का आग्रह किया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई लालू यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर खुद देखा, इस दौरान वो पेइंग वार्ड में मौजूद थे. इस दौरान अन्य वकीलों ने भी अपने अपने मुअक्किलों को कम से कम सजा देने का आग्रह किया.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा यह पांचवां केस है. डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस कर रहे थे. सीबीआई कोर्ट ने 15 फरवरी को डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस में ट्रायल फेस कर रहे 99 अभियुक्तों में से 24 आरोपियों को जहां बरी कर दिया वहीं 34 दोषी पाये गये अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई. वहीं लालू यादव सहित 38 अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर फैसला आज आया है. 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद लालू सीधे रांची होटवार जेल भेजे गए, जहां से मेडिकल जांच के बार उन्हें रिम्स भेज दिया गया था. रिम्स के पेइंग वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया. रिम्स में डॉ विद्यापति के नेतृत्व में 7 डॉक्टरों की टीम लालू यादव के इलाज में लगी है.

Last Updated : Feb 21, 2022, 2:42 PM IST

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