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भ्रष्टाचार के मामले में क्षेत्रीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दो साल की सजा, रांची एसीबी कोर्ट का फैसला - सेवानिवृत्त शिक्षक नारायण भगत केस

भ्रष्टाचार के मामले में रांची एसीबी कोर्ट ने मंगलवार को क्षेत्रीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अवधेश राम को दो साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी अवधेश राम पर 20 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है.

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भ्रष्टाचार के मामले में क्षेत्रीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दो साल की सजा

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Published : Mar 29, 2022, 4:43 PM IST

Updated : Mar 29, 2022, 7:23 PM IST

रांचीः भ्रष्टाचार के दोषी क्षेत्रीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अवधेश राम को मंगलवार को रांची एसीबी कोर्ट ने दिया 2 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने रिश्वत मामले में दोषी अवधेश राम पर 20 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं अदा करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. भ्रष्टाचार का यह मामला 11 अगस्त 2010 को दर्ज किया गया था. इसमें शिकायतकर्ता सेवानिवृत्त शिक्षक नारायण भगत ने ACB रांची को बताया था कि उससे 20 हजार रुपये घूस मांगी जा रही है. बाद में 4000 घूस लेते क्षेत्रीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अवधेश राम को गिरफ्तार किया गया.

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सेवानिवृत्त शिक्षक नारायण भगत ने बताया कि पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित आवेदन को आगे बढ़ाने के एवज में अवधेश राम ने 20 हजार की मांग की थी, जिसे 11 अगस्त 2010 को 4000 घुस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. भ्रष्टाचार के इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों की गवाही कराई. वहीं बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाही कराई गई. दोनों पक्षों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया और एसीबी कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई.

Last Updated : Mar 29, 2022, 7:23 PM IST

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