रांची: विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ रेप केस (Rape case against MLA Dhullu Mahto) करने वाली महिला के पति की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. एक दूसरी महिला ने विधायक पर रेप केस करने वाली महिला और उसके पति पर ब्लैकमेल कर विधायक के खिलाफ गवाही देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था.
विधायक ढुल्लू के खिलाफ रेप का आरोप लगाने वाली महिला के पति को हाई कोर्ट से मिली जमानत - रांची न्यूज
विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ रेप केस (Rape case against MLA Dhullu Mahto) करने वाली महिला के पति की अग्रिम जमानत को अदालत ने मंजूरी दे दी है. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला लिया है.
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दूसरी महिला ने कहा था कि विधायक के खिलाफ रेप केस करने वाली और उसके पति ने उसका नहाते हुए वीडियो बना लिया था और उसके साथ दुष्कर्म भी किया था. दूसरी महिला ने कतरास थाना में इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. रेप केस करने वाली ने इस केस में दूसरी महिला को गवाह के तौर पर पेश किया था लेकिन, बाद में दूसरी महिला ने रेप केस करने वाली महिला और उसके पति पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था.
मालूम हो कि दूसरी महिला ने ढुल्लू महतो के खिलाफ कतरास थाना में दर्ज कांड संख्या 178/ 2019 में गवाही दी थी. इस केस में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ रेप का प्रयास का आरोप लगाया गया था. बाद में दूसरी महिला ने विधायक पर रेप केस करने वाली महिला और उसके पति के खिलाफ 4 मार्च 2020 को कतरास थाना में कांड संख्या 71/2020 दर्ज कराया था. जिसमें दूसरी महिला ने कहा था कि विधायक पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति ने उसका नहाते हुए वीडियो बना लिया था. इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर मामले में उसे ढुल्लू महतो के खिलाफ गवाह बनाया गया.