रांचीः झारखंड विकास मोर्चा के नेता सह विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. प्रदीप यादव को यौन शोषण मामले में जमानत मिल गई है. उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. जमानत मिलने के बाद प्रदीप यादव जेल से बाहर आ पाएंगे.
वहीं, सुनवाई के दौरान प्रदीप यादव के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रदीप यादव को यौन शोषण के झूठे आरोप में फंसाया गया है, जो भी आरोप लगे, वह बेबुनियाद है. जिस वजह से उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. वहीं, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
क्या है मामला
बता दें कि विधायक प्रदीप यादव पर उनकी अपनी पार्टी की महिला नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. फिलहाल प्रदीप यादव जेल में बंद है. झाविमो की महिला नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए देवघर के महिला थाने में ममला दर्ज कराया था. जिसके बाद आरोपी विधायक प्रदीप यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.
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हालांकि झारखंड हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर उन्होंने निचली अदालत में सरेंडर किया. निचली अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था. जिसके बाद अदालत में सरेंडर करने के बाद से ही वह जेल में बंद हैं. जमानत मिलने के बाद जल्द ही वह जेल से बाहर आएंगे.