रांची:झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण में हो रही देरी पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को 26 फरवरी तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये हैं. कोर्ट ने कहा कि पहले ही नए भवन के निर्माण में काफी देर हो चुकी है. सरकार टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द निर्माण कार्य शुरू कराये. मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.
हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण में देरी पर जज ने जताई नाराजगी, 26 फरवरी तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी. न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और रत्नाकर भेंगरा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. जज ने भवन निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि राज्य सरकार 26 फरवरी तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करे.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में नए भवन निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि सरकार ने भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ का फंड उपलब्ध करा दिया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि एनवायरमेंट क्लीयरेंस भी दे दी गई है. नगर निगम ने कहा कि नक्शा पास कर दिया गया है. राज्य सरकार ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा.