रांची: 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी (Jharkhand Public Service Commission) की परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दायर एलपीए याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) की डबल बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
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उम्र सीमा में छूट पर हाई कोर्ट में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर सुनवाई हुई. प्रार्थी रीना कुमारी और अमित कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी के जवाब पर संतुष्टि जाहिर करते हुए इस मामले में सिंगल बेंच के आदेश को सही माना और याचिका को खारिज कर दिया.