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Jharkhand Unlock: झारखंड में शर्तों के साथ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने की छूट, इंटर स्टेट बस सेवा की भी अनुमति

झारखंड सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है. कोचिंग सेंटर भी खोलने की अनुमति दे दी गई है. स्कूलों में असेंबली पर रोक रहेगी. अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया है.

Jharkhand Unlocked
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Published : Jul 30, 2021, 7:18 PM IST

Updated : Jul 30, 2021, 8:22 PM IST

रांची: लंबे इंतजार के बाद झारखंड सरकार ने अनलॉक की गांठ को थोड़ी और ढीली कर दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के दौरान कक्षा 9वीं से 12वीं तक ऑफलाइन क्लास शुरू करने की छूट दे दी है. क्लास की अवधि अधिकतम 4 घंटे की होगी जो दोपहर 12:00 बजे तक चल सकेगी. हालांकि अभिभावकों की अनुमति के बाद ही छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकेगा. इस दौरान ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा दी जाएगी.

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इंटर स्टेट बस सेवा की भी अनुमति

कॉलेजों में भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू किए जा सकेंगे. कोचिंग सेंटर भी संचालित किए जा सकेंगे. लेकिन कोचिंग सेंटर में 18 साल से ज्यादा उम्र के छात्र ही जा सकेंगे. इंटर स्टेट बस सेवा के लिए तरस रहे लोगों को भी बड़ी राहत मिल गई है. अब एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए बसें चल सकेंगी. हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा. स्कूलों में असेंबली पर रोक रहेगी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

सावधान रहने की जरूरत

समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लंबे समय बाद हमने थोड़ी और रियायत दी है. कुछ शर्तों के साथ स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोलने की छूट दी गई है. रेस्टोरेंट्स खोलने का समय बढ़ा दिया गया है. इंटरेस्ट स्टेट बस सर्विस की भी छूट दे दी गई है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस छूट का मतलब यह नहीं है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करना शुरू कर दें. उन्होंने कहा कि चुनौती अभी भी बरकरार है. इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है.

सरकार की गाइडलाइन

क्या-क्या छूट दी गई है

  • रेस्टोरेंट और बार रात 10:00 बजे तक खुलेंगे.
  • सभी निजी संस्थान 100 फीसदी मानव संसाधन के साथ संचालित किए जा सकेंगे.
  • रविवार को कुछ पाबंदी लगी रहेगी. शनिवार की शाम 8:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक सब्जी, फल, किराना दुकान, रेस्टोरेंट्स, बार, खाने-पीने की सामग्री और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी.
  • सिनेमा हॉल, बार, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
  • राज्य और भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाएं कराई जाएंगी.
सरकार की गाइडलाइन

क्या क्या बंद रहेगा

  • आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे.
  • धार्मिक स्थल भी श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
  • पहले की तरह जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
  • मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगा.
  • स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे
    सरकार की गाइडलाइन
Last Updated : Jul 30, 2021, 8:22 PM IST

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