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जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 11 मार्च को फिर सुनवाई - money laundering case

Pooja Singhal's bail plea in Supreme Court. जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है. जमानत याचिका पर 11 मार्च को फिर सुनवाई होगी.

Pooja Singhal bail plea in Supreme Court
Pooja Singhal bail plea in Supreme Court

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 8, 2024, 3:29 PM IST

Updated : Jan 8, 2024, 4:56 PM IST

रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 11 मार्च मुकर्रर की है.

सीए के घर से मिले थे 20 करोड़: बता दें कि पूजा सिंघल को झारखंड के खूंटी में मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. इसके पहले एजेंसी ने उनके आवास सहित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवास से 20 करोड़ नगद बरामद किए थे.

जेल भेजे जाने के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था. कोर्ट ने उन्हें पुत्री के इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए जमानत दी थी, लेकिन बाद में उन्हें फिर सरेंडर करने का आदेश दिया गया था. इसके बाद सिंघल ने 12 अप्रैल 2023 को रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था. तब से वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में है.

पति को पहले ही मिल चुकी है जमानत: मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके पति अभिषेक झा भी आरोपी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिली हुई है. पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इसपर दो-तीन बार सुनवाई हुई है, लेकिन उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली है.

Last Updated : Jan 8, 2024, 4:56 PM IST

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