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झारखंड स्टेट कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, खाद्यान्न नहीं मिलने की दशा में सरकार देगी खाद्य सुरक्षा भत्ता

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Published : Oct 1, 2019, 8:03 PM IST

मंगलवार को झारखंड स्टेट कैबिनेट की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. इस दौरान सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं.

कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह

रांची:राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभुकों को खाद्यान्न नहीं मिलने की दशा में राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का निर्णय लिया है. इस बाबत मंगलवार को स्टेट कैबिनेट की हुई बैठक में यह तय किया गया है. इसके लिए बकायदा खाद्य सुरक्षा का कैलकुलेशन एक फॉर्मूला के आधार पर किया जाएगा. तय फॉर्मूले के अनुसार अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य से सवा गुना की राशि से वंचित खाद्यान्न की कीमत को घटाकर आने वाली राशि नकद के रूप में वंचित लाभुक को दी जाएगी.

देखें कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने क्या कहा


जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी करेंगे दोषियों की पहचान
बैठक के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस पैसे की वसूली दोषी अधिकारी या गैर सरकारी कर्मचारियों से की जाएगी, जिनके कथित लापरवाही की वजह से लाभुक परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए. उन्होंने बताया कि इसके लिए बकायदा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी दोषी अधिकारियों की पहचान करेंगे. वंचित लाभुकों को अपनी शिकायत राज्य खाद्य आयोग में करनी होगी.

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सुमंडल और मंडल को ओबीसी की सूढ़ी जाति के समतुल्य रखने पर बनी सहमति
कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि मंगलवार को इस बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इस दौरान राज्य में सुमंडल और मंडल को ओबीसी की सूढ़ी जाति के समतुल्य रखने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी. साथ ही राज्य सरकार ने हजारीबाग के चौपारण में रेल मंत्रालय को 265 एकड़ जमीन डीएफसीसीआईएल को स्थाई हस्तांतरण के सहमति दी.


आईसीआईसीआई गेटवे पेमेंट से दे सकेंगे कर
कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि स्थानीय निकायों में अलग-अलग करों के पेमेंट के लिए आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे के इस्तेमाल पर भी कैबिनेट ने सहमति दी है. साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट के एक प्रस्ताव के अनुसार खुदरा बिक्री नियमावली, 2018 में संशोधन पर भी सहमति बनी है. इसके तहत एमआरपी 5 और 10 रुपये के गुणांक में रखने पर सहमति बनी वहीं राज्य सरकार ने तय किया है कि ग्रॉसरी और जनरल स्टोर में शराब नहीं बेची जाएगी.

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नई गाड़ियों के टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन का काम कर सकेंगे संबंधित डीलर
बैठक में राज्य सरकार ने झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के गठन को भी स्वीकृति दी. साथ ही सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 पर भी स्वीकृति दी. इसके अलावा स्टेट केबिनेट में यह भी तय किया है कि अब नई गाड़ियों के टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन का काम संबंधित डीलर भी कर सकेंगे. साथ ही कैबिनेट ने भू-राजस्व विभाग के कुछ प्रस्तावों समेत कृषि और स्वास्थ्य विभाग के अलग-अलग प्रस्तावों पर भी अपनी सहमति दी.

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