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झारखंड स्टेट बार काउंसिल का निर्देश, 16 मई तक अदालती कार्य में भाग न लें अधिवक्ता - court proceedings in jharkhand

झारखंड में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रविवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता 16 मई तक अदालती कार्य में भाग न लें.

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16 मई तक अदालती कार्य में भाग नहीं लें अधिवक्ता

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Published : May 9, 2021, 8:53 PM IST

रांचीःझारखंड स्टेट बार काउंसिल ने रविवार को कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की. कौंसिल ने बैठक में निर्णय लिया है कि अधिवक्ता कोरोना संक्रमण से बचें और 16 मई तक अदालती कार्य से दूर रहें.

क्या कहते है हाई कोर्ट के अधिवक्ता

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झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने बताया कि वर्तमान समय में अधिवक्ताओं को कोरोना संक्रमण से बचना जरूरी है. संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय उनका घर पर रहना होगा. इसलिए काउंसिल ने अगले 16 मई तक अधिवक्ता और अधिवक्ता लिपिक को किसी भी प्रकार की अदालती कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होने को कहा है. अधिवक्ता 16 मई तक सभी तरह के अदालती कार्य से अलग रहें, ताकि कोविड-19 संक्रमण से बचा जा सके. उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने इस निर्णय का विरोध भी किया, लेकिन अधिकांश सदस्यों ने इस निर्णय पर अपनी मुहर लगाई है.

दर्जनों अधिवक्ता हो गए हैं कोरोना संक्रमित

बता दें कि कोरोना संक्रमण से दर्जनों अधिवक्ता संक्रमित हैं. इसके साथ ही कई अधिवक्ताओं की मौत भी हो चुकी है. कोरोना संक्रमण की बढ़ते खतरा को देखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने समीक्षा बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अभी अधिवक्ताओं को अदालती कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए. 16 मई को फिर समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे का निर्णय लिया जाएगा.

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