रांचीः झारखंड के तीन विश्वविद्यालयों में झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई. इस नियुक्ति में हुई अनियमितता को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद तत्काल नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि नियुक्ति से संबंधित सभी मूल दस्तावेज 4 सप्ताह के भीतर अदालत में पेश करें.
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झारखंड लोक सेवा आयोग ने रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, धनबाद के बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में सहायक रजिस्ट्रार नियुक्त किया. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में तीनों विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति मामले की सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ताओं अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.