रांचीः जेपीएससी सातवीं से दसवीं मुख्य परीक्षा (JPSC 7th to 10th Mains Exam) पर रोक लगाने पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों के दलील को सुना. सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. 25 जनवरी को अदालत अपना फैसला सुनाएगी. फिलहाल सभी अभ्यर्थियों की नजर अदालत से आने वाली फैसले पर टिकी हुई है. जेपीएससी सातवीं से दसवीं मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से होनी है.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की गयी. सभी पक्षों के अधिवक्ता अपना दलील पेश किए. अदालत ने सुनवाई की सभी प्रक्रिया पूर्ण कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने जो पीटी परीक्षा लिया है, उसमें कई मॉडल उत्तर गलत है और इस गलत उत्तर के आधार पर पीटी परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है. इसलिए यह परिणाम गलत है और गलत परिणाम के आधार पर लिए जा रहे हैं. इस लिए मुख्य परीक्षा नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुख्य परीक्षा को रोक लगाया जाए.
झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) की ओर से प्रार्थी के अधिवक्ता की दलील का विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि मुख्य परीक्षा में कोई गलती नहीं हुई है, प्रार्थी फेल हो गए हैं. आयोग के द्वारा सही तरीके से पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है. सभी के लिए समान अवसर दिए गए हैं, इसलिए यह सही है. प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दी जाए. पूर्व में प्रार्थी एकल पीठ के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दिया गया था. डबल बेंच ने भी मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. एकल बेंच को या आदेश दिया था कि मुख्य परीक्षा से पूर्व मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया जाए. डबल बेंच के आदेश के आलोक में एकल पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और 25 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा. शेखर सुमन ने पीटी परीक्षा के मॉडल उत्तर को गलत बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और आदेश सुरक्षित रखा गया.