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हाई स्कूल संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश, गैर अनुसूचित जिले में नियुक्ति मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई - हाई कोर्ट ने संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति पर फैसला लेने का आदेश दिया

झारखंड के गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को 8 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

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हाई स्कूल संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश

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Published : Nov 7, 2020, 8:02 PM IST

रांचीः राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को 8 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

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यह थी दलील
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि गैर अनुसूचित जिले में अदालत के द्वारा किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है. हम लोगों का अंतिम रूप से चयन हो गया है, उसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है. इस पर अदालत ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह का समय देते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

यह था मामला
बता दें कि याचिकाकर्ता कविता शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, उनका कहना है कि हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हो गया है. इसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है, जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह का समय देते हुए निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

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