रांचीःझारखंड के नगर निकायों में नक्शा स्वीकृति (Map pass in municipal bodies of Jharkhand ) का खेल चल रहा है. नक्शा पास कराने में मोटी रकम वसूल की जाती है. इस मामले के सामने आते ही झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि नक्शा विचलन से संबंधित मामले के साथ इस मामले को अटैच करते हुए सुनवाई की जाए.
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अदालत ने कहा कि नक्शा विचलन से संबंधित याचिका के साथ इस पीआईएल को भी सूचीबद्ध किया जाए. इसके साथ ही राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को निर्धारित की गई है. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता उपस्थित रहेंगे.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने झारखंड के स्थानीय समाचार पत्र में छपी खबर पर स्वत संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस मामले को एलपीए 132 / 2012 के साथ टैग करने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले की सुनवाई 1 दिसंबर को निर्धारित की है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरआरडीए और रांची नगर निगम के अधिवक्ता को तलब कर नक्शा स्वीकृति से संबंधित जानकारी मांग की है.