झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

त्रिकूट रोपवे हादसा पर झारखंड हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सरकार से कई सवालों का मांगा जवाब - Jharkhand latest News in Hindi

देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसा पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को जांच के आदेश दिये हैं और दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा. अदालत ने झारखंड सरकार से कई बिंदुओं पर सवाल पूछा है.

Trikut ropeway accident
Trikut ropeway accident

By

Published : Apr 12, 2022, 2:12 PM IST

रांची: देवघर के त्रिकूट पहाड़ पर रोपवे हादसा पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को मामले की जांच कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. इसके लिए अदालत ने सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी. अदालत ने मामले में संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें:Trikut Ropeway Accident: त्रिकूट पर्वत पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, निकाले गए सारे पर्यटक

सरकार से इन सवालों का मांगा गया जवाब: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने यह मामला उठाया. जिस पर अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का आदेश दिया है. अदालत ने झारखंड सरकार को मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही उन्हें अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि दुर्घटना कैसे हुई. कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए. मौके पर झारखंड सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है. क्या पहले भी यहां दुर्घटना हुई थी. उसके बाद दुर्घटना रोकने के लिए कुछ कदम उठाया गया था क्या. इन तमाम बिंदुओं पर अदालत ने अद्यतन बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार

पहले भी हुई थी दुर्घटना, नहीं लिया गया था एक्शन:मामले की सुनवाई के दौरान यह भी चर्चा में आया कि 2011 में इसमें सुधार करने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी. उसके बावजूद किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया. जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ है. बता दें कि देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. तीन दिनों तक रेस्क्यू कर रोपवे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details