झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

देवघर गोलीकांड मामले पर हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, राज्य सरकार से मांगा जबाव

झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर जिला न्यायालय परिसर में गोलीबारी मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि इस तरह के वारदात को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और अब तक इसमें मामले में क्या कार्रवाई की गई है.

jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

By

Published : Jun 22, 2022, 2:36 PM IST

रांची: देवघर जिला न्यायालय परिसर में गोलीबारी मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का आदेश दिया है. यह संज्ञान अदालत ने देवघर के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के पत्र को आधार बनाते हुए लिया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि इस तरह के वारदात को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और अब तक इसमें मामले में क्या कार्रवाई की गई है.

ये भी पढ़ें:- देवघर कोर्ट परिसर में कुख्यात अपराधी अमित सिंह की हत्या, निर्भय सिंह हत्याकांड में काट रहा था उम्र कैद की सजा

सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश:झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर स्वत संज्ञान लिया है. अदालत ने देवघर सिविल कोर्ट के सुरक्षा ऑडिट कराने का भी निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान अदालत में राज्य सरकार के सुरक्षा पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय में सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है. जहां व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होनी चाहिए वहां व्यवस्था लचर है. आए दिन हत्याएं की वारदात हो रही है. अदालत ने राज्य सरकार को 8 जुलाई से पूर्व इस मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

देखें वीडियो

8 जुलाई को अगली सुनवाई:मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. बता दें कि 18 जून शनिवार को देवघर सिविल कोर्ट में पेशी के लिए आये युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. युवक को तीन गोली मारी गयी थी. मृतक की पहचान अमित कुमार सिंह के रूप में हुई थी. मृतक कोर्ट पेशी के लिए कोर्ट में आया हुआ था. घटना के बाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details