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CID एडीजी अनिल पालटा के ट्रांसफर पर हाई कोर्ट का सवाल, क्या अब CBI को दे दी जाए रेमडेसिवीर केस की जांच - jharkhand news today

झारखंड हाई कोर्ट(Jharkhand High Court) में गुरुवार को रेमडेसिवर(Remdesivar ) दवा के कालाबाजारी मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि कालाबाजारी की जांच कर रहे सीआईडी के एडीजी अनिल पाटला का तबादला कर दिया गया है. इस पर अदालत ने सख्त टिप्पणी की है.

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CID एडीजी अनिल पालटा के ट्रांसफर पर झारखंड हाई कोर्ट का सवाल

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Published : Jun 17, 2021, 3:53 PM IST

Updated : Jun 17, 2021, 4:24 PM IST

रांचीःकोरोना संक्रमण (corona infection) की दवा रेमडेसिवर(Remdesivar ) की कालाबाजारी मामले में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के रवैया को देखकर लगता है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी होंगी.

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सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि रेमडेसिवर कालाबाजारी की जांच कर रहे सीआईडी के एडीजी अनिल पालटा का तबादला कर दिया गया है, जिस पर अदालत ने सख्त नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने राज्य सरकार को 21 जून से पहले जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होंगी.

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई

झारखंड हाई कर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रेमडेसिवर कालाबाजारी की जांच मामले की सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता भी अपने-अपने आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

क्या कहते हैं अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि रेमडेसिवर की कालाबाजारी की जांच कर रहे सीआईडी के अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि उस अधिकारी ने पहले अदालत में हाजिर होकर जांच की अपडेट रिपोर्ट की जानकारी दी थी.

इस पर अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि मामले की जांच कर रहे अधिकारी का ट्रांसफर करना क्या अभी जरूरी था. जिस पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया. हालांकि, महाधिवक्ता की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि मामले की जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

जांच रिपोर्ट सौंपने का दिया था आदेश

बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में रेमडेसिवर दवा की जमकर कालाबाजारी हुई थी, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी संलिप्त हैं. इस मामले में अदालत ने सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपे का आदेश दिया था. इतना ही नहीं, इस मामले में सीआईडी के एडीजी अनिल पालटा को अदालत ने बुलाकर पूछा था कि किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है, जिस पर एडीजी ने कहा था कि नहीं हम जांच पूरा करेंगे और निष्पक्ष जांच करेंगे.

Last Updated : Jun 17, 2021, 4:24 PM IST

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