रांची: सिविल कोर्ट के सुरक्षा मामले पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार करते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव, भवन सचिव और आईटी सचिव को तलब किया है. अदालत ने पूछा है कि पूर्व में दिए गए आदेश के आलोक में अभी तक कितने काम पूरे हुए. सुरक्षा के कार्य पूरी तरह से क्यों नहीं पूर्ण किया गया. 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर मुख्य सचिव को जवाब पेश करने को कहा है.
सिविल कोर्ट में सुरक्षा मामले पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, राज्य के तीन सचिव को किया तलब - सिविल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका
झारखंड में सिविल कोर्ट के सुरक्षा मामले पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार किया है. अदालत ने इस मामले को लेकर मुख्य सचिव, गृह सचिव, भवन सचिव और आईटी सचिव को तलब किया है. हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर मुख्य सचिव को जवाब पेश करने को कहा है.
झारखंड हाईकोर्ट
हजारीबाग और जमशेदपुर सिविल कोर्ट में हुई थी हत्या
हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर में हत्या और जमशेदपुर में सिविल कोर्ट में हत्या के बाद झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के सिविल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उसी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं होने के बाद मुख्य सचिव सहित अन्य तीन सचिव को अदालत में उपस्थित होकर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.