झारखंड

jharkhand

Fire In Dhanbad: धनबाद अग्निकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट सख्त, सभी डीसी से मांगी जांच रिपोर्ट

By

Published : Feb 2, 2023, 12:51 PM IST

Updated : Feb 2, 2023, 2:22 PM IST

धनबाद अग्निकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट सख्त है. गुरुवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सभी डीसी और नगर आयुक्तों से अगलगी से निपटने को लेकर किए गए उपाय पर रिपोर्ट मांग की है.

Dhanbad fire case
धनबाद अग्निकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट सख्त

धनबादः आशीर्वाद अपार्टमेंट अग्निकांड मामले की गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महाधिवक्ता के पक्ष सुनने के के बाद राज्य के सभी जिलों के डीसी और नगर आयुक्तों को आदेश दिया है कि अग्निकांड से निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है.

यह भी पढ़ेंःReality Check: रांची में हुआ धनबाद अग्निकांड जैसा हादसा तो होगी भयंकर तबाही, अपार्टमेंट्स में नहीं है फायर फाइटिंग सिस्टम

राज्य के सभी शहरों में बड़े-बड़े भावनों और बहुमंजिले इमारतों में आग से सुरक्षा को लेकर क्या क्या उपाय किए गए हैं. अग्निशमन यंत्र का उपयोग हो रहा है या नहीं. इसपर एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से धनबाद में हुए अग्निकांड हादसे की जांच को लेकर कमेटी का गठन कर दिया है. कमेटी जांच कर बताएगी कि किन कारणों से इतनी भयानक हादसा हुई. किस कारण से आग लगी है और राज्य में आग से निपटने के लिए जो मानक तय किए गए है. इस तय मानक का कितना पालन हो रहा है या नहीं.

बता दें झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद में हुए अग्निकांड पर स्वत संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में बदल कर उस पर सुनवाई की है. धनबाद के जोड़ा फाटक क्षेत्र में स्थित आशीर्वाद टावर में भीषण आग लग गई. इस अगलगी की घटना में 14 लोग जिंदा जल गए थे. इसमें 10 महिलाएं, 3 बच्चे और एक पुरुष शामिल थे. वहीं, कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनका इलाज चल रहा है.

Last Updated : Feb 2, 2023, 2:22 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details