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RMC के विवाह भवन बंद करने के आदेश पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाई रोक, 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

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Published : Jul 19, 2021, 7:49 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से रांची के विवाह भवन (Marriage Hall) मान्या पैलेस (Manya Palace) और अन्य को राहत जारी है. अदालत ने विवाह भवन को बंद करने के आरएमसी के आदेश को अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.

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झारखंड हाई कोर्ट

रांची: राजधानी रांची के विवाह भवन (Marriage Hall) मान्या पैलेस (Manya Palace) और अन्य को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से राहत जारी है. अदालत ने मान्या पैलेस और अन्य को बंद करने के आरएमसी के आदेश को अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. अदालत के आदेश के आलोक में रांची नगर निगम के द्वारा जवाब तो पेश किया गया, लेकिन वह समय से पेश नहीं हो सका, जिसके कारण अदालत ने आरएमसी के जवाब पर विस्तृत सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. इस बीच अदालत में प्रार्थी को अपना प्रत्युत्तर पेश करने का निर्देश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में राजधानी रांची के मान्या पैलेस सहित 6 बैंक्वेट हॉल को झारखंड हाई कोर्ट से राहत जारी है. झारखंड हाई कोर्ट ने मान्या पैलेस और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद नगर निगम रांची द्वारा सील किए जाने के आदेश को तत्काल स्थगित कर दिया था. उस स्थगन आदेश को 4 अगस्त के लिए बढ़ा दी गई है.

आरएमसी के आदेश को हाई कोर्ट में दी गई चुनौती

अदालत ने रांची नगर निगम को जवाब पेश करने को कहा था. रांची नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा मान्या पैलेस, गीतांजलि बैंक्वेट, चंद्रग्रहण भवन, माही पैलेस, आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल और अन्य को सील करने का आदेश दिया था. उसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. अदालत ने उस आदेश को तत्काल स्थगित कर दिया था और आरएमसी से जवाब मांगा था, उसी आदेश के आलोक में आरएनसी के द्वारा जवाब पेश किया गया है. अब उस पर सुनवाई 4 अगस्त को होगी.

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आरएमसी ने नहीं किया बैंक्वेट हॉल रूल-2013 का पालन

अदालत में सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से एक नोटिस जारी कर रांची के 6 बैंक्वेट हॉल को सील करने की बात कही है, लेकिन वादियों को नोटिस नहीं मिला है. इसके अलावा नोटिस जारी करने में निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल रूल-2013 की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है. निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि वादियों को बैंक्वेट हॉल के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन में सुधार का पूरा मौका दिया गया था. वहीं, इस मामले में हाई कोर्ट ने भी पहले एक आदेश दिया है, जिसके तहत लाइसेंस लेने के लिए नक्शा पास होना अनिवार्य है, लेकिन वादियों की ओर से आवेदन के साथ नक्शा नहीं दिया गया था, इसलिए निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है.

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