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एसीपी और एमएसीपी लाभ की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, रांची यूनिवर्सिटी से मांगा जवाब

गैर शैक्षणिक कर्मियों को एसीपी और एमएसीपी का लाभ नहीं दिए जाने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने रांची यूनिवर्सिटी से इस संबंध में जवाब मांगा है. इसके लिए अदालत ने विश्वविद्यालय को चार सप्ताह का समय दिया है.

Jharkhand High Court
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Published : Apr 13, 2022, 6:42 AM IST

रांची:झारखंड हाई कोर्ट में गैर शैक्षणिक कर्मियों को एसीपी और एमएसीपी का लाभ नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत में मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने झारखंड सरकार और रांची विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है. अदालत ने विश्वविद्यालय से पूछा है कि जब इस संबंध में उनकी ओर से अधिसूचना जारी की गई थी, तो गैर शैक्षणिक कर्मियों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया गया. मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

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मामले को लेकर प्रकाश पांडेय सहित 33 अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी रांची विश्वविद्यालय में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मी हैं. लगभग सभी रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक एसीपी और एमएसीपी का लाभ नहीं दिया गया है. जबकि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मियों सहित राज्य के अन्य कर्मियों को इसका लाभ दिया जाता है. इसको लेकर रांची विश्वविद्यालय ने 2012 में अधिसूचना जारी कर गैर शैक्षणिक कर्मियों को भी एसीपी और एमएसीपी का लाभ दिए जाने की बात कही थी. साथ ही राज्य सरकार से इस संबंध में फंड भी मांग लिया था. लेकिन, अभी तक कर्मियों को इसका लाभ नहीं दिया गया है.

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